EPFO News: केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने ईपीएफओ के सभी सदस्यों के लिए कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा (EDLI) स्कीम के तहत बढ़े हुए बीमा लाभ के विस्तार का ऐलान किया है. इस कदम से छह करोड़ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों को अधिकतम 7 लाख रुपये तक की जीवन बीमा सुरक्षा सुनिश्चित होगी. गुरुवार को मंत्री ने बताया कि योजना को 28 अप्रैल, 2024 से पिछली तारीख से बढ़ा दिया गया है. एक खबर के मुताबिक, कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा (ईडीएलआई) स्कीम के तहत सेवानिवृत्ति कोष निकाय ईपीएफओ के सभी सदस्यों को इसका लाभ प्राप्त होगा.
ईडीएलआई योजना का उद्देश्य
खबर के मुताबिक, साल 1976 में शुरू की गई ईडीएलआई स्कीम का उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के मेंबर्स को बीमा लाभ प्रदान करना है, ताकि सदस्य की मृत्यु के मामले में हर सदस्य के परिवार को कुछ वित्तीय सहायता सुनिश्चित किया जा सके. अप्रैल 2021 तक, मृतक कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारी को EDLI स्कीम में परिभाषित मानदंडों के अनुसार अधिकतम लाभ 6 लाख रुपये तक सीमित था.
न्यूनतम और अधिकतम लाभ
बाद में, सरकार ने 28 अप्रैल, 2021 को जारी एक नोटिफिकेशन के माध्यम से, योजना के तहत न्यूनतम और अधिकतम लाभ दोनों को अगले तीन सालों के लिए क्रमशः 2.5 लाख रुपये और 7 लाख रुपये तक बढ़ा दिया. इसके अलावा, किसी प्रतिष्ठान में 12 महीने की निरंतर सेवा की शर्त में भी ढील दी गई, ताकि उस अवधि के दौरान नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों को भी इसके दायरे में किया जा सके. ये लाभ तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी थे, जो 27 अप्रैल, 2024 को खत्म हो गए.
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