आसान होगी छोटी कंपनियों के लिए GST Registration की प्रक्रिया, वित्त मंत्री ने बताया बैठक में क्या-क्या हुए फैसले

Shivam
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

GST Council Meeting: 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक आयोजित की गई. वित्त मंत्री ने इस बैठक के बाद छोटे व्यवसायों और कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं के लिए GST प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से लिए गए फैसले के बारे में जानकारी दी. उन्‍होंने पुष्टि की कि परिषद ने एक अवधारणा नोट को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य छोटी कंपनियों के लिए जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना है.

कुशल प्रशिक्षण भागीदारों को जीएसटी से दी जाएगी छूट

वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अन्य बड़े फैसले में घोषणा की कि कुशल प्रशिक्षण भागीदारों को जीएसटी से छूट दी जाएगी. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि इस छूट को औपचारिक रूप देने के लिए एक अधिसूचना जारी की जाएगी. क्षतिपूर्ति उपकर के विषय पर, उन्‍होंने कहा, इस मुद्दे को हल करने के लिए मंत्रियों के समूह (GOM) के लिए कोई विशिष्ट समयसीमा नहीं है. परिषद ने अभी तक मुआवज़ा उपकर के बारे में किसी भी बदलाव को अंतिम रूप नहीं दिया है. अलग से, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने स्पष्ट किया कि एसयूवी पर मुआवज़ा उपकर भविष्य में लागू किया जाएगा, पहले से बेचे जा चुके वाहनों पर कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं होगा.

EV पर 5% GST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वस्तु एवं सेवा कर संरचना पर कहा, नए EV पर 5% GST लगता है और परिषद का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना है. उन्‍होंने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण में कहा, व्यक्तियों के बीच बेचे जाने पर प्रयुक्त ईवी पर जीएसटी नहीं लगेगा.

हालाँकि, कंपनियों द्वारा खरीदे गए या विक्रेताओं द्वारा संशोधित किए गए और फिर बेचे गए प्रयुक्त EV पर 18% कर लगेगा, जिसमें खरीद और बिक्री मूल्य के बीच के मार्जिन मूल्य पर GST लागू होगा. निर्मला सीतारमण ने इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रयुक्त EV पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का निर्णय मनमाना नहीं था. जबकि केंद्र ने शुरू में 5% की दर का प्रस्ताव रखा था, अंतिम निर्णय GST परिषद के भीतर गहन चर्चा के बाद किया गया था.

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