Income Tax Return: वित्त वर्ष 2023 या कर-निर्धारण वर्ष (Assessment Year) 2023-24 का इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR दाखिल करने का आखिरी तारीख बहुत पहले ही बीत चुका है. हालांकि अभी भी कई टैक्सपेयर अपने ITR प्रोसेसिंग का इंतजार कर रहे हैं. टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद वेरीफाई करना बहुत जरूरी है.
वेरीफाई करने के बाद ही आप रिफंड के लिए योग्य होते हैं. हालांकि रिफंड तभी आता है, जब आयकर विभाग प्रोसेस करता है. ऐसे में बहुत से टैक्सपेयर का अभी तक इनकम टैक्स रिफंड नहीं आया है और वे आईटीआर रिफंड का इंतजार कर रहे हैं. अगर आप भी उनमें से एक हैं, अभी तक आइटीआर रिफंड नहीं आया है तो इसका कुछ वजह हो सकता है.
इस वजह से नहीं आ रहा रिफंड
अब तक रिफंड न आने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि जो आपने रिटर्न में जानकारी जमा किया है वह फॉर्म 26AS या AIS से मेल न खाती हो. इसका अर्थ है कि अगर आपने आईटीआर में कुछ और राशि घोषित की है और AIS डाक्यूमेंट कुछ और राशि का दावा करते हैं तो आपका आईटीआर रिफंड अटक सकता है, जिसके लिए आपको दोबारा से आईटीआर फाइल करना होगा.
वहीं यदि टैक्सपेयर ने कम टैक्स का भुगतान किया है और आईटीआर फाइल कर दिया है तो आयकर विभाग की ओर से करदाता को नोटिस भेजा जाएगा और पूरा भुगतान करने के लिए कहा जाएगा. साथ ही सही राशि घोषित करने के लिए कहा जाएगा. संशोधित आईटीआर फाइल का रिफंड पाया जा सकता है.
कब होगा प्रोसेसिंग?
जबतक इनकम टैक्स रिटर्न में सभी जानकारी सही नहीं भरी जाती और उसे वेरीफाई नहीं कराया जाता है, तबतक आईटी विभाग टैक्स रिटर्न को प्रोसेस नहीं करेगा. इसका अर्थ है कि आपका रिफंड आने में और टाइम लगेगा. ऐसे में इससे संबंधित काम जल्द से जल्द निपटा लेना चाहिए.