PPF निवेशकों के लिए गुड न्यूज, नॉमिनी अपडेट के लिए नहीं देना होगा कोई शुल्क

Raginee Rai
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

PPF Accounts Nominee: पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) में निवेश करने वालों के लिए खुशखबरी है. अब पीपीएफ में नॉमिनी अपडेट के लिए आपकों कोई शुल्‍क नहीं देना पड़ेगा. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीपीएम नियम में हुए इस बदलाव की जानकारी दी है. वित्त मंत्री ने बताया कि अब कस्टमर्स अपने पीपीएफ अकाउंट में बिना किसी चार्ज के नॉमिनी में नाम अपडेट करवा सकते हैं. पहले इस बदलाव के लिए 50 रुपए का शुल्क देना पड़ता था.

फ्री में होगा नॉमिनी अपडेट

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक्‍स पर एक पोस्‍ट में कहा कि हाल ही में मुझे बताया गया कि वित्तीय संस्थाओं द्वारा पीपीएफ खातों में नामांकित व्यक्ति के डिटेल्स को अपडेट या फिर बदलने के लिए फीस लगाया जा रहा है. अब सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम 2018 में गजट अधिसूचना 02/4/25 के जरिए कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं. ताकि पीपीएफ अकाउंट्स के लिए नामांकित व्यक्ति के अपडेट पर कोई भी शुल्क हटाया जा सके.

उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में संसद में पारित बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 के नियमों के मुताबिक, अब कस्टमर्स के बैंक में पैसे, लॉकर के भुगतान के लिए 4 व्यक्तियों को नॉमिनी बनाने को मंजूरी देता है.

सरकार ने किए कई बदलाव

बता दें, कि नए बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 में केंद्र सरकार ने कई सारे जरूरी बदलाव किए हैं. इसमें से एक बड़ा बदलाव महत्वपूर्ण हित की परिभाषा को लेकर भी किया गया है. पहले यदि किसी व्यक्ति का किसी बैंक में 5 लाख रुपए का निवेश होता था तो उसे अहम हित माना जाता था. लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है. इस बदलाव को करने का वजह यह था कि यह पुरानी सीमा लगभग 60 साल पहले निर्धारित की गई थी..

बचत योजनाओं को फायदा

सरकार के इस फैसले से PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना समेत अन्य छोटी बचत योजनाओं के खाताधारकों को राहत मिलेगी. इसके अलावा, इससे लोग अब बिना अतिरिक्त खर्च के अपने अकाउंट में नॉमिनी अपडेट या फिर बदल भी कर सकेंगे.

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