RBI: केंद्रीय बैंक आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड को लेकर नया दिशा-निर्देश जारी किया हैं. इससे क्रेडिट कार्डहोल्डर्स को थोड़ी राहत मिलने वाली है. भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है. जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, क्रेडिट कार्ड कंपनियों को अपने कस्टमर को कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प प्रदान करना होगा. निर्देशों के मुताबिक, कार्ड जारीकर्ता कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसी किसी समझौता या व्यवस्था में शामिल नहीं होंगे, जो उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्कों की सेवाओं का लाभ लेने से वंचित करता हो.
आरबीआई ने कहा है कि मौजूदा कार्डहोल्डर्स के लिए, यह विकल्प अगले नवीनीकरण के समय प्रदान किया जा सकता है. शीर्ष बैंक ने कहा कि कार्ड जारीकर्ता और बैंक/संस्थान के बीच अनुबंध कस्टमर्स के विकल्प को सीमित कर रहे है.
जानिए क्या है नए निर्देशों का उद्देश्य
आरबीआई के नए निर्देश जारी करने के पीछे का उद्देश्य, क्रेडिट कार्ड जारी करने और उसके उपयोग में ग्राहकों के लिए अधिक विकल्प देने और लचीलापन सुनिश्चित करना है. नए निर्देश के अनुसार, कार्ड जारीकर्ताओं को ऐसे समझौतों में प्रवेश करने से रोका जाता है, जो उन्हें अन्य कार्ड नेटवर्क से सेवाओं का लाभ उठाने से रोकते हैं. कार्ड जारीकर्ता पात्र ग्राहकों को कार्ड जारी किए जाने पर कई कार्ड नेटवर्क से चयन करने का विकल्प प्रदान करेंगे. मौजूदा कार्डधारकों के लिए यह विकल्प उनके अगले कार्ड नवीनीकरण के समय दिया जाएगा. जारी निर्देश में अधिकृत कार्ड नेटवर्क के रूप में अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प, मैसर्स नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया-रुपे, डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड, मास्टरकार्ड एशिया और वीजा वर्ल्डवाइड प्राइवेट लिमिटेड का जिक्र किया गया है.
इन लोगों पर नए निर्देशों का नहीं होगा प्रभाव
केंद्रीय बैंक का ये नियम उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिनके द्वारा जारी कॉर्डों की संख्या 10 लाख या उससे कम है. या ऐसे क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता जो स्वयं के नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं, वे भी इससे बाहर हैं. आरबीआई के मुताबिक, कस्टमर्स की पसंद के बारे में निर्देश इसके जारी होने के छह महीने में अंदर प्रभावी होंगे.
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