RBI ने इस बैंक पर कसा शिंकजा, लेन-देन से लेकर डिपॉजिट तक लगा दिए कई सारे प्रतिबंध

Raginee Rai
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक को तगड़ा झटका दिया है. मुंबई स्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर कई तरीके के प्रतिबंध लगा दिए गए है. अब बैंक न तो कोई लेन-देन कर पाएगा और न ही कोई उसके पास पैसा डिपॉजिट कर पाएगा. केंद्रीय बैंक ने न्‍यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर लोन देने से लेकर डिपॉजिट लेने तक सभी प्रकार के जरूरी कामों पर अगले 6 महीनों तक पाबंदी लगा दिया है.

इस वजह से लगा प्रतिबंध

आरबीआई ने बैंक की ओर से हाल के समय में हुई कुछ अनियमितताओं का हवाला देते हुए प्रतिंबध लगाया है. रिजर्व बैंक ने कहा कि ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. हालांकि, आरबीआई ने इसके बारे में अधिक जानकारी साझा नहीं की है. को-ऑपरेटिव बैंक को कोई भी निवेश या उधार न लेने का भी आदेश दिया गया है.

घाटे में हैं बैंक

जानकारी के अनुसार, न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पिछले दो वित्‍तीय वर्ष से घाटे में चल रहा है. बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक को 227.8 मिलियन रुपये का घाटा और वित्त वर्ष 2023 में 307.5 मिलियन रुपये का घाटा होने का अनुमान है. 31 मार्च 2024 तक बैंक का एडवांस ऋण कम होकर 11.75 बिलियन रुपये रह गया, जो एक साल पहले 13.30 बिलियन रुपए था. वहीं, इस दौरान बैंक में कुल जमा राशि 24.06 बिलियन रुपये से बढ़कर 24.36 बिलियन रुपये हो गई.

लाइसेंस रद्द नहीं

आरबीआई ने बैंक की ओर से दी जानी वाली सुविधाओं पर अभी केवल 6 महीने के लिए ही प्रतिबंध लगाया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि इसका ये मतलब नहीं है कि बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. हम मामले की जांच करेंगे. बैंक की स्थिति पर नजर रखा जाएगा. आगे आवश्यकतानुसार कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि केंद्रीय बैंक ने इससे पहले भी साल 2019 में वित्तीय अनियमितताओं के वजह से पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाई थी.

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