Advance Tax में रिकॉर्ड कलेक्शन, जानें सरकारी खजाने में कितने लाख करोड़ आए

Raginee Rai
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Advance Tax: सरकार के लिए गुडन्‍यूज है. अब टैक्स ही नहीं एडवांस टैक्स के मामले में भी सरकारी खजाना तेजी से बढ़ रहा है. एडवांस टैक्स भरने की अंतिम तारीख 15 जून थी. रविवार, 16 जून तक के आंकड़ों के अनुसार, सरकार का एडवांस टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड 1.48 लाख करोड़ रुपये हो गया है. पिछले साल के तुलना में ये करीब 28 प्रतिशत ज्यादा है. वहीं, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 4.62 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 22 प्रतिशत अधिक है.

वहीं बात करें नेट कॉर्पोरेट टैक्स की तो यह 1.60 लाख करोड़ हो गया है. नेट पर्सनल इनकम टैक्स से सरकार को 3.79 लाख करोड़ रुपये की कमाई हुई है. इसके अलावा ग्रॉस टैक्स 5.15 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है. यह पिछले साल से 22.89 प्रतिशत ज्यादा है.

क्या होता है एडवांस टैक्स?

एडवांस टैक्स ऐसा इनकम टैक्स है, जो वित्त वर्ष खत्म होने से पहले ही आयकर विभाग के पास जमा करना होता है. इसे सामान्य टैक्स एकमुश्त न चुका कर किस्तों में जमा किया जाता है. इसमें टैक्‍स देने वाले एडवांस में ही टैक्स आयकर विभाग के पास जमा करते हैं. इसे हर तिमाही के हिसाब से चुकाया जाता है. इसकी तारीख इनकम टैक्स विभाग तय करता है. वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए यह डेट 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च हैं.

कौन चुकाता है एडवांस टैक्‍स?

जिन लोगों की देनदारी 10 हजार रुपये से अधिक है उन्‍हें एडवांस टैक्स का भुगतान करना होता है. यह टैक्‍स नौकरीपेशा लोग, व्यापारियों, फ्रीलांसर  और अन्य किसी तरह से पैसे कमाने वाले लोगों पर लागू होता है. हालांकि, जिसकी उम्र 60 साल से अधिक है, जो किसी तरह की बिजनेस नहीं करते हैं, उन्हें एडवांस टैक्स से छूट है.

कितना चुकाना होता है?

भले ही एडवांस टैक्स किस्‍तों में चुकाया जाता है, लेकिन उसकी गणना पूरे साल के हिसाब से होती है. एडवांस में ये कैलकुलेट करना होता है कि साल में करीब कितना टैक्स लग सकता है. अपनी इनकम से आप कटौती हटाकर बची हुई आय पर अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स की गणना कर सकते हैं. इसके बाद आपको 15 जून को अपने एडवांस टैक्स का कम से कम 15 प्रतिशत भुगतान करना होगा. वहीं 15 सितंबर तक एडवांस टैक्स का 45 प्रतिशत, 15 दिसंबर तक एडवांस टैक्स का 75 प्रतिशत और 15 मार्च तक एडवांस टैक्स का 100 प्रतिशत चुकाना होता है.

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