FPI और अन्य के लिए ट्रेडिंग नियम हुए आसान, SEBI ने कई उपायों को दी मंजूरी

Raginee Rai
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

SEBI: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने स्‍टॉक मार्केट में व्‍यापार को बेहतर और सुगम बनाने से लिए कई उपायों को मंजूरी दी है. शुक्रवार को सेबी ने अपनी मीटिंग के दौरान प्रस्‍तावों को मंजूरी दे दी. इस प्रस्‍तावों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) और प्रारंभिक शेयर बिक्री के जरिए धन जुटाने की चाहत रखने वाली संस्थाओं को छूट देना शामिल है.

सेबी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि अन्य बातों के अलावा, नियामक ने इक्विटी शेयरों के सार्वजनिक/राइट्स इश्यू में 1 प्रतिशत सुरक्षा जमा की आवश्यकता को खत्म करने और अप्रत्याशित घटना के कारण ऑफर समापन तिथि के विस्‍तार को लचीलापन देने का फैसला किया है.

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फंड जुटाने में भी मिलेगी सुविधा

बता दें कि बोर्ड के ये कदम आईपीओ और फंड जुटाने के लिए आने वाली कंपनियों के लिए ट्रेडिंग करने में आसानी की सुविधा देने का प्रयास है. इसके अलावा सेबी से एफपीआई द्वारा भौतिक परिवर्तनों के खुलासे के लिए समयसीमा में ढील देने को भी मंजूरी मिली है. हितधारकों की प्रतिक्रिया के मद्देनजर, बोर्ड ने 25 शेयरों के सीमित सेट और दलालों के सीमित सेट के साथ वैकल्पिक T+0 निपटान के बीटा संस्करण के लॉन्च को मंजूरी दे दी.

जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, ‘इसके समानांतर, सेबी बीटा संस्करण के उपयोगकर्ताओं सहित हितधारकों के साथ आगे परामर्श करना जारी रखेगा.’ इसके अलावा, नियामक इस कार्यान्वयन की तारीख से तीन महीने और छह महीने के अंत में प्रगति की समीक्षा करेगा, और आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगा.

सेबी ने बाजार में व्यापार को और आसान बनाने के उद्देश्य से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए विभिन्न छूटों को भी मंजूरी दी है.

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