केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (DR) की एक अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दे दी है, जो 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होगी। केंद्र सरकार ने कहा कि 48.66 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनभोगियों को मूल वेतन या पेंशन के मौजूदा 53% की दर से 2% की बढ़ोतरी मिलेगी। इससे सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 6,614.04 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
इस बीच, ट्रेड यूनियनों ने वित्त विधेयक के जरिए केंद्रीय सिविल सेवा (CCF-पेंशन) नियमों में संशोधन करने के फैसले की निंदा की है और आरोप लगाया है कि यह पेंशनभोगियों के हितों के खिलाफ है और हितधारकों के साथ कोई चर्चा किए बिना ऐसा किया गया है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के बाद संवाददाताओं को बताया कि डीए और डीआर में वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
इस बीच, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की महासचिव अमरजीत कौर ने शुक्रवार को यहां एक बयान में कहा कि सीसीएस-पेंशन नियम संशोधन लाखों पेंशनभोगियों के साथ विश्वासघात है। सुश्री कौर ने कहा कि संशोधन मौजूदा पेंशनभोगियों को प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग के लाभों से बाहर रखता है और उन्हें केवल उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू करता है जो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। “वन रैंक वन पेंशन हमेशा सशस्त्र बलों के कर्मियों की मांग रही है और ‘भूतपूर्व और भावी पेंशनभोगियों के बीच समानता’ केंद्र सरकार के नागरिक पेंशनभोगियों की मांग है।
5वें केंद्रीय वेतन आयोग और 6वें केंद्रीय वेतन आयोग ने भूतपूर्व और भावी पेंशनभोगियों के बीच समानता हासिल करने की आवश्यकता के बारे में विशेष रूप से सिफारिश की है, “उन्होंने कहा कि संशोधन पेंशनभोगियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नकारता है। उन्होंने कहा, “सभी पेंशनभोगी एक वर्ग बनाते हैं जो पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन के हकदार हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 सभी को कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण सुनिश्चित करता है। एक वैध वर्गीकरण वास्तव में एक वैध भेदभाव है। इसलिए जब भी पेंशनभोगियों के एक समूह को दूसरों पर अनुकूल विचार के लिए वर्गीकृत करने के लिए एक कट-ऑफ तिथि (जैसा कि वर्तमान विवाद में है) तय की जाती है, तो वैध वर्गीकरण या वैध भेदभाव के लिए दोहरे परीक्षण को आवश्यक रूप से संतुष्ट किया जाना चाहिए।”