NEET UG Result 2024: नीट रिजल्ट के बाद दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि 1563 छात्र, जिन्होंने ग्रेस मार्क्स पाया है उन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी. हम काउंसलिंग पर रोक नही लगाएंगे. हालांकि इसके लिए कोर्ट ने नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है. वहीं, अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.
इन लोगों को फिर से देनी होगी परीक्षा
बता दें कि नीट यूजी के मामले में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच सुनवाई कर रही है. इस दौरान NTA की ओर से कहा गया कि छात्रों का डर दूर करने के लिए यह निर्णय लिया जा रहा है. ऐसे में नीट यूजी 2024 की परीक्षा में जिन उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, उन्हें फिर से परीक्षा दोनी होगी, जिसका रिजल्ट 23 जून को जारी किया जाएगा. जिसके बाद ही काउंसलिंग शुरू होगी.
नीट यूजी 2024 के रिजल्टों को दी गई चुनौती
वहीं, याचिकाकर्ताओं की काउंसलिंग पर रोक लगाने की भी मांग थी. बता दें कि कोर्ट तीन याचिकाओं पर विचार कर रहा है, जिसमें अनियमितताओं और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 1500 से अधिक उम्मीदवारों को “लॉस ऑफ टाइम” के आधार पर परीक्षा में ग्रेस मार्किंग देने के संबंध में संदेह जताने के लिए नीट यूजी 2024 के रिजल्टों को चुनौती दी गई है.
ग्रेस मार्क्स देने में की गई मनमानी
दायर की गई याचिका में नीट-यूजी 2024 के रिजल्टों को वापस लेने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई थी. साथ ही याचिकाकर्ताओं ने ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप लगाया है. याचिका में बताया गया है कि कई छात्रों द्वारा 720 में से 718 और 719 अंक प्राप्त किए है जो “स्टैटिकली रूप से असंभव” है. जबकि 67 ऐसे में भी छात्र है जिन्होंने 720 अंकों में से पूरे के पूरे 720 अंक प्राप्त किए हैं.
काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग
वहीं, दायर की गई एक दूसरी याचिका में याचिकाकर्ताओं ने पेपर लीक के आरोपों की जांच पूरी होने तक NEET-UG 2024 प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली काउंसलिंग पर रोक लगाने की भी मांग की है. साथ ही उन्होंने परीक्षा के ऑपरेशन में कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन की भी मांग की थी.
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