NEET UG Result: नीट यूजी परीक्षा को लेकर आज, 18 जून को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सुनवाई की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर परीक्षा आयोजित करने में गलती हुई है तो उसे स्वीकार करें. लाखों बच्चों ने बहुत मेहनत की है, उसे नजरंदाज नहीं किया जा सकता है. शीर्ष कोर्ट नीट परीक्षा रद्द करने और उसे दोबारा कराने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था. कोर्ट ने केंद्र और एनटीए से इस मामले में जवाब मांगा. बता दें कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी.
एनटीए को चेताया, कहा…
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रूख दिखाते हुए एनटीए को चेताया और कहा कि अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही हुई है, तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए. बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, उनकी मेहनत को हम नहीं भूल सकते. याचिकाओं को प्रतिकूल मुकदमे के रूप में ना लें.
आपसे समय पर कार्रवाई की उम्मीद
सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा कि यदि नीट यूजी 2024 परीक्षा के आयोजन में कोई गड़बड़ी हुई है तो उसे स्वीकार करना चाहिए. परीक्षा कराने वाली एजेंसी के रूप में आपको निष्पक्षता से काम करना चाहिए. अगर कोई गलती है, तो स्वीकारें, हां कहें, ये एक गलती है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं. कम से कम इससे आपके प्रदर्शन पर विश्वास तो बढ़ेगा. कोर्ट ने कहा कि हम आपसे समय पर कार्रवाई करने की उम्मीद करते हैं.
जानें क्या है मामला
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा में कथित पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस भेजा है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने हितेन सिंह कश्यप द्वारा दायर याचिका पर 5 मई को एनटीए से भी जवाब मांगा है. कोर्ट ने एनटीए को जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है. इस मामले पर 8 जुलाई को सुनवाई होनी हैं.
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