अजमेरः अजमेर में 31 वर्ष पहले 100 छात्राओं के साथ ब्लैकमेल और गैंगरेप कांड हुआ था. मंगलवार को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उन पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
कोर्ट ने इन लोगों को सुनाई सजा
कोर्ट ने जिन लोगों को सजा सुनाई है, उनमें नफीस चिश्ती, नसीम, सलीम चिश्ती, सोहित गनी, सैयद जमीर हुसैन और इकबाल भाटी शामिल हैं. मालूम हो कि यह कांड वर्ष 1992 में हुआ था. इसमें 100 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज की छात्राएं पीड़िता थीं. 18 आरोपियों में से 9 को पहले ही सजा दी जा चुकी थी. एक आरोपी दूसरे मामले में जेल में सजा काट रहा है. एक ने आत्महत्या कर ली थी. एक घटना के खुलासे के बाद से फरार है. आज कोर्ट ने 6 को सजा सुनाई है.
100 से अधिक लड़कियों की तस्वीरें खींचकर किया था ब्लैकमेल
आपको बता दे कि अजमेर में 1992 में हुए इस कांड से पूरे देश में बवाल मचा था. 100 से अधिक कॉलेज व स्कूल की लड़कियों का बहला-फुसलाकर ब्लैकमेल किया गया था. दरअसल, उनसे दोस्ती कर उनकी नग्न तस्वीरें ली जाती थीं. इसके बाद ब्लैकमेल कर उनका रेप किया जाता था. इस कांड में अजमेर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती सहति अन्य आरोपी भी शामिल थे.
आरोपियों ने लड़कियों की तस्वीर खींचकर उनके साथ रेप किया. उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया कि अपनी सहेलियों को भी हमारे पास लेकर आओ. उसके बाद उन लड़कियों के साथ भी ऐसा ही किया. आरोपियों ने एक-एक कर ना जाने कितनी लड़कियों के साथ दबाव बनाकर कुकर्म किया. कोर्ट ने 31 साल बाद इस मामले में अपना फैसला सुनाया है.