Asaram Bail: आसाराम को राजस्थान HC से मिली 31 मार्च तक अंतरिम जमानत

Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Asaram Bail News: जोधपुर रेप केस मामले में दोषी आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 75 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है. मंगलवार को जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर ने कहा कि आसाराम 31 मार्च 2025 तक जेल से बाहर रहकर अपना इलाज करवा सकेंगे.

इस दौरान आसाराम को अपने किसी भी अनुयायी से मिलने की अनुमति नहीं होगी. न ही वे मीडिया में कोई बयान जारी सकेंगे. 24 घंटे वह तीन पुलिसकर्मियों की निगरानी में रहकर अपना इलाज पूरा करवा सकेंगे.

मालूम हो कि आसाराम के अधिवक्ता आर.एस. सलूजा ने 8 जनवरी को हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए यह अर्जी दाखिल की थी, जिस पर आज 6 दिन बाद फैसला आया है. 86 साल के आसाराम को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जिसमें हृदय रोग सबसे अहम है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और राजेश बिंदल की बेंच ने इसी को आधार मानते हुए अंतरित जमानत मंजूर की थी.

अब सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत की शर्तों पर राजस्थान हाईकोर्ट ने भी आसाराम को अंतरिम जमानत दे दी है. मालूम हो कि अप्रैल 2018 में निचली अदालत ने जोधपुर के आश्रम में नाबालिग से बलात्कार के मामले में आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. तबसे वे जेल में है.

Latest News

Delhi Weather Update: दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज, आंधी तुफान से आफत में आई जान

Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी के बीच शुक्रवार शाम मौसम ने करवट ली और तेज आंधी के...

More Articles Like This

Exit mobile version