श्रीनगरः अदालत ने बारामुला के आठ आतंकियों को भगोड़ा घोषित कर दिया है. यह सभी पाकिस्तान और गुलाम जम्मू-कश्मीर में हैं और वहीं से बारामुला, कुपवाड़ा सहित वादी के विभिन्न हिस्सों में अपने स्थानीय नेटवर्क के जरिए आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं.
पुलिस प्रवक्ता ने बताया
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जिन आठ आतंकियों को पुलिस के आग्रह पर भगोड़ा करार दिया गया है, वह सभी उड़ी सेक्टर में एलओसी के साथ सटे गांवों के रहने वाले हैं. बीते 28 वर्ष से यह सभी पाकिस्तान और गुलाम जम्मू-कश्मीर में हैं. उससे पहले यह कश्मीर में ही सक्रिय थे और सुरक्षाबलों का दबाव बढ़ने पर अपनी जान बचाने के लिए एलओसी पार भाग गए थे.
इन आतंकियों को किया गया भगोड़ा घोषित
अदालत द्वारा भगोड़ा करार दिए गए आतंकियों में उड़ी के कंडी बरजाला के रहने वाले मोहम्मद आजाद और नसीर अहमद, जबला उड़ी का करीम दीन, बड़ा गोहालन का मोहम्मद हफीज मीर, मीर अहमद और शौकत अहमद पोसवाल, दर्दकूट उड़ी का बशीर अहमद आवान और सौहारा का रहने वाला हद बट शामिल हैं.
एक माह में आत्मसमर्पण नहीं किया तो कुर्क की जाएगी संपत्ति
मामले में पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इन सभी आतंकियों के घरों और गांव में उन्हें भगोड़ा करार देने संबंधी अदालत के नोटिस को चस्पा किया गया है. सभी को एक माह में आत्मसमर्पण करने का समय दिया गया है, अन्यथा इन सभी की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी.