नई दिल्लीः बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शीर्ष अदालत ने विधायक अब्बास अंसारी की जमानत को मंजूरी दे दी है.
मालूम हो कि अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे हैं. हालांकि, मुख्तार अंसारी जेल में मौत हो चुकी है. न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने अब्बास अंसारी को यह राहत दी है.
हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका
मालूम हो कि 9 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज की थी. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब्बास अंसारी ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने 14 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया था.
ईडी ने 2022 में दर्ज किया था केस
मालूम हो कि 4 नवंबर 2022 को ईडी ने मऊ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत मामला दर्ज किया था. मौजूदा समय में अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद हैं. ईडी के आरोप के अनुसार, अब्बास अंसारी ने धन शोधन के लिए दो फर्मों मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन और मेसर्स आगाज का इस्तेमाल किया था.