Bilkis Bano Case: दोषियों को SC से झटका, 21 जनवरी तक करना होगा सरेंडर

Ved Prakash Sharma
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को बड़ा झटका दिया है. दोषियों द्वारा जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए समय बढ़ाने की मांग वाली याचिका को आज (शुक्रवार) को शीर्ष कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि दोषियों को 21 जनवरी को खत्म हो रहे समय तक सरेंडर करना होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामला में कहा कि आत्मसमर्पण के लिए समय बढ़ाने के लिए 11 दोषियों द्वारा बताए गए कारणों में कोई दम नहीं है.

कोर्ट ने कहा कि आत्मसमर्पण को स्थगित करने और जेल में वापस रिपोर्ट करने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए कारणों में कोई योग्यता नहीं है, क्योंकि वे कारण किसी भी तरह से उन्हें हमारे निर्देशों को मानने से नहीं रोकते हैं.

सरेंडर करने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश
मालूम हो कि गुजरात सरकार ने इन सभी दोषियों को माफी के तौर पर रिहाई से पहले ही जेल से रिहा कर दिया था. सरकार के इस फैसले पर विपक्ष सहित कई लोगों ने सवाल भी उठाए थे.
इसके बाद सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर 8 जनवरी को सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने दोषियों को दो सप्ताह में जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया था.

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