Calcutta High Court: कलकत्ता हाईकर्ट से बुधवार को पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को एक और झटका लगा है. हाईकोर्ट ने तृणमूल सरकार द्वारा जारी राज्य के सभी ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द कर दिए हैं. कोर्ट ने बुधवार को कहा कि फैसला सुनाए जाने के बाद रद्द किए गए प्रमाणपत्र का इस्तेमाल किसी भी रोजगार प्रक्रिया में नहीं किया जा सकता है.
हाईकोर्ट के इस आदेश के परिणामस्वरूप करीब पांच लाख ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द कर दिए गए. हालांकि, साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रमाणपत्र के जिन उपयोगकर्ताओं को पहले ही मौका मिल चुका है, उन पर इस फैसले का असर नहीं होगा.
हालांकि, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से तृणमूल सरकार का उल्लेख नहीं किया. कोर्ट ने कहा कि 2010 के बाद जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द कर दिए जाएंगे. संयोग से तृणमूल कांग्रेस 2011 से राज्य में सत्ता में आई है. नतीजतन, अदालत का आदेश केवल तृणमूल के समय में जारी ओबीसी प्रमाण पत्र पर प्रभावी होगा.