Chandigarh: पूर्व DSP राका गेरा को 6 साल की सजा, जानें क्या है मामला

Ved Prakash Sharma
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Chandigarh: सीबीआई की विशेष अदालत ने एक लाख रुपये रिश्वत मामले में पंजाब पुलिस की पूर्व डीएसपी राका गेरा को 6 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आपको बता दें कि सीबीआई ने राका गेरा के खिलाफ 2011 में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. तबसे ये केस चंडीगढ़ सीबीआई की विशेष अदालत में चल रहा था. करीब पांच वर्ष तक इस केस के ट्रायल पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी थी, लेकिन अगस्त 2023 में रोक हटा दी गई और फिर लगातार इस केस का मुकदमा चला.

बहस के दौरान सीबीआई के सरकारी वकील नरेंद्र सिंह ने कहा कि जांच एजेंसी के पास राका गेरा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं. उसकी शिकायतकर्ता के साथ हुई बातचीत की ट्रांसस्क्रिप्ट और फुटेज भी है, जिससे ये साबित होता है कि उसने रिश्वत मांगी थी. राका गेरा को सीबीआई चंडीगढ़ ने उसके सेक्टर-15 स्थित आवास से गिरफ्तार किया था. उसके खिलाफ मुल्लांपुर के एक बिल्डर ने रिश्वत लेने का आरोप लगाया था. हालांकि, कोर्ट में गवाही के दौरान वह अपने बयान से मुकर गया था.

यह है मामला
मालूम हो कि मोहाली के मुल्लांपुर निवासी केके मल्होत्रा की शिकायत पर 25 जुलाई 2011 को सीबीआई ने सेक्टर-15 स्थित कोठी से राका गेरा को एक लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था. इसके बाद सीबीआई ने उनके घर पर छापेमारी की तो भारी मात्रा में हथियार मिले थे. तलाशी के दौरान सीबीआई को एके-47 के 67 कारतूस, 32 बोर की जर्मनी निर्मित रिवाल्वर, एक डबल बैरल गन बरामद हुई थी. इसके अलावा शराब की 53 बोतलें भी मिली थीं. सीबीआई के अनुसार, जांच के दौरान उसके घर से 90 लाख रुपये की नकदी भी मिली थी.

राका के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत भी एफआईआर दर्ज हुई थी. इस केस में 2017 में राका गेरा को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने एक साल की सजा सुनाई थी. सजा के खिलाफ सेशंस कोर्ट में अपील फाइल दायर की थी. 2019 में जिला एवं सत्र न्यायालय ने इस मामले में राका गेरा को बरी कर दिया था.

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