12 दिन के लिए बढ़ी आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की हिरासत, NIA कोर्ट का फैसला

Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

नई दिल्ली: 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की हिरासत एनआईए कोर्ट ने 12 दिन के लिए बढ़ा दी है. मालूम हो कि तहव्वुर राणा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से ले जाया गया था. यहां राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कोर्ट ने उसकी हिरासत अवधि 12 दिन के लिए बढ़ा दी है.

जाने कौन है तहव्वुर राणा

26/11 मुंबई हमले के प्रमुख साजिशकर्ताओं में तहव्वुर हुसैन राणा अहम नाम है. उसे मुंबई हमले के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली का करीबी माना जाता है. हेडली और राणा स्कूल के समय से दोस्त थे. हेडली ने बाद में स्वीकार किया था कि वह लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहा था.

इस आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आए 10 आतंकियों ने आधुनिक हथियारों से लैस होकर मुंबई में भीड़भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाया था. इन हमलों में 160 से अधिक लोग मारे गए थे और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.

तहव्वुर राणा का कब हुआ था प्रत्यर्पण?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 13 फरवरी 2025 को  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्हाइट हाउस में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की घोषणा की थी. ट्रंप ने कहा, “हम एक बहुत खतरनाक व्यक्ति को भारत को सौंप रहे हैं, जो मुंबई हमले का आरोपी है.” यह फैसला अमेरिकी विदेश विभाग  के सचिव द्वारा 11 फरवरी 2025 को औपचारिक रूप से अधिकृत किया गया था. तहव्वुर हुसैन राणा का भारत में प्रत्यर्पण 9 अप्रैल 2025 को हुआ था. वह 10 अप्रैल को दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर पहुंचा और उसे तत्काल राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की हिरासत में लिया गया था.

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