Delhi Liquor Policy Case: आप नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को झटका लगा है. दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने 26 अप्रैल तक सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है. अब मामले की सुनवाई 26 अप्रैल को होगी.
सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ने से आम आदमी पार्टी (आप) को भी झटका लगा है. मनीष सिसोदिया कम से कम 26 अप्रैल तक गुजरात लोकसभा चुनाव में आप के प्रचार अभियान का हिस्सा नहीं बन सकेंगे. हालांकि, आप ने गुजरात में प्रचार के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में उन्हें स्थान दिया था.
मालूम हो कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इससे पहले बीते मंगलवार को मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आपत्ति जताई थी. ईडी ने कहा था कि आबकारी नीति का एकमात्र मकसद निरंतर अवैध लाभ अर्जित करना था.
जांच एजेंसी की और से विशेष अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष दलील देते हुए कहा था कि आबकारी नीति न केवल उस अवधि के लिए है, जिसके लिए इसे लागू किया गया है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी थी. जांच एजेंसी की ओर से शुरू की गई जांच के कारण यह पॉलिसी वापस ले ली गई थी.