नई दिल्लीः दिल्ली के सीएम केजरीवाल की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है. दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है. वहीं, अंतरिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए संबंधित विभाग को केजरीवाल के स्वास्थय को लेकर निर्देश दिए हैं.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति मामले में दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है. उन्हें 19 जून तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा. आज (बुधवार)को उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया. वहीं दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की सात दिन की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. केजरीवाल ने मेडिकल कारणों का हवाला देते हुए 7 दिन की जमानत मांगी थी. इस बीच कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी मेडिकल टेस्ट कराने का निर्देश दिया है.
सीएम अरविंद केजरीवाल एवं आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में दाखिल पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के मुद्दे पर अदालत ने अपना फैसला टाल दिया है. राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा अब इस मुद्दे पर 9 जुलाई को फैसला लेंगी. मालूम हो कि न्यायाधीश ने इस मुद्दे पर सभी पक्षों को सुनने के बाद 28 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
आरोप पत्र में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा है कि राजधानी में शराब के व्यापार में निवेश करने के एवज में पंजाब के व्यापारियों से भी रिश्वत ली गई थी. उसने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) शासित पंजाब के उन व्यापारियों को पड़ोसी राज्य में शराब कारोबार में निवेश नहीं करने दिया गया, जिन्होंने रिश्वत नहीं दी थी. धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.