Delhi: SC से AAP को झटका, पार्टी कार्यालय खाली करने का निर्देश, जाने क्या है मामला

Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Delhi: सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को सोमवार को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने आप को 15 जून 2024 तक अपना कार्यालय खाली करने को कहा है. कोर्ट ने माना कि आप कार्यालय राउज एवेन्यू कोर्ट की जमीन पर बना है. साथ ही यह भी कहा कि आप चाहे तो जमीन के लिए आवेदन कर सकते है.

तीन महीने की मिली मोहलत
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आप से अपने कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय से संपर्क करने को कहा. साथ ही कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर दफ्तर खाली करने के लिए तीन महीने की मोहलत है. चुनाव के बाद इस जगह को खाली करना होगा.

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