आबकारी नीति मामला: HC का केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही पर रोक से इनकार, ED से मांगा जवाब

Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Arvind Kejriwal News: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को आबाकारी नीति मामले में झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

इसके अलावा हाईकोर्ट ने ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है.

केजरीवाल ने हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
मालूम हो कि अरविंद केजरीवाल ने बीते बुधवार को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.

दरअसल, अरविंद केजरीवाल ने याचिका में हाई कोर्ट से इस आधार पर अधीनस्थ अदालत के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया कि विशेष न्यायाधीश ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए किसी मंजूरी के अभाव में आरोपपत्र पर संज्ञान लिया, जबकि कथित अपराध के समय वह लोक सेवक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे.

केजरीवाल को 12 जुलाई को मिली थी जमानत
हाई कोर्ट ने इससे पहले 12 नवंबर को केजरीवाल की एक अन्य याचिका पर ईडी से जवाब तलब किया था, जिसमें धन शोधन मामले में एजेंसी की शिकायत पर उन्हें जारी समन को चुनौती दी गई थी. उसने आपराधिक मामले में इस स्तर पर अधीनस्थ अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को अंतरिम जमानत दी थी.

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