नई दिल्लीः बीआरएस नेता के. कविता को झटका लगा है. दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के. कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया है.
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज (सोमवार) को आबकारी नीति से जुड़े ईडी और सीबीआई मामलों में के. कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया. वर्तमान में वह तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं.
दिल्ली शराब नीति में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी के.कविता के अलावा, ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ ही कई शराब व्यवसायियों और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
मालूम हो कि शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद 9 अप्रैल को, दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल से रिहाई को लेकर अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी और लोकसभा चुनावों के बीच राजनीतिक प्रतिशोध के उनके तर्क को खारिज कर दिया.
Rouse Avenue Court of Delhi refuses to grant bail to BRS) leader K Kavitha in connection with ED and CBI cases related to the Delhi Excise Policy case.
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— ANI (@ANI) May 6, 2024
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह शुक्रवार को कहा था कि वह लोकसभा चुनावों के कारण अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर 7 मई को सुनवाई पर विचार कर सकता है.