Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल को SC से राहत नहीं, अब 23 को होगी सुनवाई

Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

नई दिल्लीः जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं मिली है. बुधवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. आम आदमी पार्टी की प्रमुख की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है.

केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 23 अगस्त तक जवाब मांगा है और उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट खारिज कर चुका है याचिका
मालूम हो कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को वैध ठहराते हुए 5 अगस्त को मुख्यमंत्री की याचिका को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई की कार्रवाई गलत नहीं है. क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए आप गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 अगस्त तक बढ़ाई है. 5 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था. यहां CBI ने तर्क दिया था कि AAP संयोजक गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. सीबीआई की दलील को अदालत ने स्वीकार किया था. केजरीवाल को ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही अंतरिम जमानत दे चुका है.

निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को दी थी जमानत
मालूम हो कि केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. सुनवाई में अदालत ने इस मामले में उन्हें 20 जून को जमानत दे दी थी. हालांकि, उच्च न्यायालय ने सुनवाई अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी. इसके बाद, 12 जुलाई को उच्चतम न्यायालय ने केजरीवाल को धन शोधन मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी. सीबीआई और ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति में संशोधन में अनियमितताएं बरती गईं और लाइसेंस धारियों को अवैध लाभ पहुंचाया गया.

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