चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांडः कोर्ट ने 28 आरोपियों को ठहराया दोषी, जाने क्या था मामला

Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

UP News: चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड मामले में लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी ठहराया है. शुक्रवार को सभी दोषियों को सजा सुनाई जाएगी. मालूम हो कि यूपी के कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हुए दंगे में चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी.

जाने क्या था कासगंज दंगे का मामला?
मालूम हो कि 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हिंसा भड़क उठी थी. विश्व हिंदू परिषद (VHP) और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता तिरंगा और भगवा झंडे के साथ करीब 100 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर यात्रा निकाल रहे थे, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ता चंदन गुप्ता भी शामिल थे. यात्रा के दौरान कुछ मुस्लिम युवकों के साथ झड़प हो गई थी. इस हिंसक झड़प में चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. चंदन की मौत के बाद कई दिनों तक कासगंज में हालात खराब थे. कासगंज में करीब एक सप्ताह तक अशांति के बीच दंगे हुए थे.

चंदन गुप्ता की हत्या के मामले की जांच शुरू की गई और बाद में इसे एनआईए को सौंप दिया गया था. एनआईए ने अपनी जांच में पाया कि हत्या एक साजिश के तहत की गई थी, जिसमें कई आरोपी शामिल थे. इस मामले में कुल 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से कई पर हत्या, दंगा और साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने का आरोप था. जांच के आधार पर लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी ठहराया है.

तिरंगा यात्रा में हुई इस हत्या मामले में आज फैसले का दिन था. इस हत्याकांड में शामिल 28 आरोपियों को दोषी पाया गया है, जबकि दो आरोपियों को बरी कर दिया गया है. दोषी ठहराए गए आरोपियों की सजा कल (3 जनवरी) को तय हो जाएगी. एनाईए ने कोर्ट में सभी आरोपियों को तलब किया था. आरोपियों ने हाई कोर्ट में एनआईए कोर्ट की सुनवाई पर रोक की याचिका लगाई थी, लेकिन हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आरोपियों की अर्जी खारिज कर दी थी.

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