Raju Pal Murder: कोर्ट ने प्रयागराज में बहुचर्चित बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में दोषी इसरार अहमद को गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसरार अहमद पर कोर्ट ने एक लाख 90 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
मालूम हो कि इसी मामले में बाकी सभी दोषियों को कोर्ट ने 29 मार्च को सजा सुनाई थी. इसरार ने सोमवार को सीबीआई की विशेष न्यायाधीश कविता मिश्रा की कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था. इस मामले में इसरार सहित 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा हुई थी. इसरार सुनवाई की तिथि 29 मार्च को हाजिर नहीं हुआ था. इस कारण कोर्ट ने उसका गैर जमानती वारंट जारी किया था.
कोर्ट ने 6 दोषियों को सुनाई थी उम्रकैद की सजा
29 मार्च को सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित 6 दोषियों में आबिद, इसरार, जावेद, गुल हसन, रंजीत पाल, अब्दुल कवि को उम्रकैद की सजा हुई थी और इन पर 11.65 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था. 6 आरोपितों को कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर साजिश, बलवा, सशस्त्र बलवा, हत्या और जानलेवा हमले का दोषी माना था. वहीं, सातवें दोषी फरहान अहमद को आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दोषी ठहराते हुए 4 साल की सजा सुनाई और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था.