Gyanvapi Survey: गुरुवार को ज्ञानवापी परिसर की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की सर्वे रिपोर्ट की नकल के लिए मुकदमे से संबंधित पक्षकारों ने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया. ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पक्षकारों को एएसआई की सर्वे रिपोर्ट की हार्ड कॉपी जल्द मिल सकती है.
मालूम हो कि अदालत ने बुधवार को एएसआई रिपोर्ट दोनों पक्षों को दिए जाने के आदेश के साथ ही कहा कि 800 पेज की रिपोर्ट ईमेल के जरिए नहीं मिलेगी. हर पक्ष को 3500 रुपए जिला अदालत के कोषागार में जमा कराकर रिपोर्ट लेनी होगी.
जिला जज डॉ. अजय कृष्णा की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर की एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों और डीपी को देने का आदेश दिया है. अदालत ने सर्वे रिपोर्ट की मीडिया कवरेज पर किसी तरह की रोक भी नहीं लगाई है. अदालत ने कहा है कि न्याय हित में सर्वे रिपोर्ट की प्रति पक्षकारों को देना उचित होगा. इससे सर्वे रिपोर्ट के खिलाफ आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी.