प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट से फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा को झटका लगा है. आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में रामपुर के सेशन कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट को रद्द करने की मांग वाली उनकी याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है.
मालूम हो कि जया प्रदा के खिलाफ 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया गया था. ट्रायल कोर्ट ने अदालत में पेश न होने पर उनको गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी किया था. इसके खिलाफ जया प्रदा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण में गई थी.
आचार संहिता के उल्लंघन के दो मामलों में पूर्व सांसद जया प्रदा को रामपुर की ट्रायल कोर्ट ने राहत नहीं दी थी. कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के लिए एसपी को विशेष निरीक्षक की तैनाती कर कोर्ट में पेश करने को कहा था. इसके साथ ही उनके जमानतियों को भी नोटिस जारी किया था.
स्वार और केमरी थाने में लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 2019 में दो मामले दर्ज किए गए थे. दोनों मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं. स्वार में दर्ज एक मामले में अभियोजन की गवाही पूरी हो चुकी है और पूर्व सांसद को अपना बयान दर्ज कराना हैं.
पूर्व सांसद बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट नहीं पहुंचीं. केमरी थाने में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के अन्य मामले में अभियोजन की गवाही चल रही है. इसमें भी पूर्व सांसद कोर्ट नहीं पहुंच रहीं. कोर्ट लगातार दोनों मामलों में गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुका है.
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता असगर ने पूर्व सांसद की ओर से गैर जमानती वारंट को निरस्त करने के लिए फिर से प्रार्थना पत्र दिया था. कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस निरीक्षक की तैनाती करने के आदेश एसपी को दिए हैं. इसके साथ ही उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उनके जमानतियों को भी नोटिस जारी किए हैं.