रांचीः शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन के जमीन घोटाले मामले पर सुनवाई की. इस मामले में अदालत ने हेमंत सोरेन को राहत नहीं दी है. उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई 21 मई को निर्धारित की है. अब वेकेशन कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की जाएगी.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है. ईडी ने अदालत में बताया कि हेमंत सोरेन की नियमित जमानत निचली अदालत से खारिज हो चुकी है.
मालूम हो कि ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी की रात पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. इसके बाद से वह रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास में बंद हैं. सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले 13 मई को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की सुनवाई हुई थी.
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की थी. अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन ने याचिका दायर कर अदालत का फैसला आने तक लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांगी की थी.