AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को फौरी राहत, गिरफ्तारी पर रोक, जांच में शामिल होने का आदेश

Ved Prakash Sharma
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक रोक लगा दी गई है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया. अमानतुल्लाह खान को कोर्ट ने आदेश दिया कि वह आज शाम से ही इस जांच में शामिल हों.

आप नेता ने कोर्ट में दायर की थी अग्रिम जमानत याचिका
मालूम हो कि आप नेता अमानतुल्लाह खान ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की की थी. विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.

मालूम हो कि जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व करने के आरोप में अमानतुल्लाह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है. आप विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत पर विशेष न्यायाधीश की अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया. अमानतुल्लाह खान के वकील ने कहा कि आज शाम पांच बजे जांच में शामिल होने के लिए बुलाया है.

ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को ई-मेल में अटैच एक लेटर भेज कहीं फरार नहीं होने और अपने विधानसभा क्षेत्र में ही होने का दावा किया था. चिट्ठी में उन्होंने खुद को झूठे मामले में फंसाए जाने की बात कही है. दावा किया जा रहा है कि ई-मेल के साथ अटैच लेटर में उन्होंने लिखा है कि वह कहीं फरार नहीं हुए हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र में हैं. साथ ही उन्होंने लिखा है कि पुलिस उन्हें झूठे मामले में फंसा रही है. जिस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करने आई थी, उसे पहले ही जमानत मिल चुकी है. जब उस व्यक्ति ने अपने कागजात दिखाए तो पुलिस अपनी गलती छिपाने के लिए उन्हें झूठे मामले में फंसा रही है. हालांकि, पुलिस ने इस तरह की किसी मेल या चिट्ठी की जानकारी से इनकार किया है.

दक्षिण पूर्व जिला पुलिस उपायुक्त रवि कुमार सिंह ने कहा कि उन्हें अमानतुल्लाह खान द्वारा भेजी गई किसी ई-मेल या चिट्ठी के बारे में कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने बताया कि खान को पुलिस ने जांच में शामिल होने के लिए उनके घर पर दो बार नोटिस दिया है, लेकिन वह जांच में शामिल नहीं हो रहे हैं. साथ ही स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीमें उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही हैं.

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