Imran Khan: अब इस मामले में इमरान खान को पत्नी संग 7 साल की कैद

Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

इस्लामाबादः पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है. उन्हें और उनकी पत्नी बुशरा खान को बड़ा झटका लगा है. पाकिस्तान की एक अदालत ने इमरान खान और बुशरा खान को गैरकानूनी शादी के लिए 7 साल की कैद की सजा सुनाने के साथ ही जुर्माना भी लगाया है. यह जानकारी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने दी.

खान दंपति पर लगा जुर्माना
बकौल रिपोर्ट, इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा पर 5 लाख रुपए (1,800 डॉलर) का जुर्माना लगाया गया. बुशरा पर अपने पूर्व पति को तलाक देने और इमरान खान से निकाह करने के बाद ‘इद्दत’ को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया गया था. दरअसल, इद्दत के तहत एक तय समय तक महिला दूसरी शादी नहीं कर सकती है.

जाने क्या है पूरा मामला?
मालूम हो कि पहली बार प्रधानमंत्री बनने से सात माह पूर्व जनवरी 2018 में इमरान खान ने एक गुप्त समारोह में बुशरा के साथ ‘निकाह’ किया था, लेकिन उनका निकाह अचानक चर्चा का मुद्दा बन गया और सवाल उठने लगे कि क्या उन्होंने अवधि पूरी होने से पहले (इद्दत) निकाह किया था. हालांकि, खान दंपति ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया.

कम नहीं हो रही इमरान खान की मुश्किलें
इस सप्ताह विवादों में घिरे 71 वर्षीय इमरान खान के खिलाफ चुनावों से पहले यह तीसरा फैसला था और उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया गया. जेल में बंद इमरान खान को हाल ही में गोपनियता भंग करने के लिए 10 साल (सिफर मामला) और पत्नी के साथ तोशाखाना मामले में 14 साल की सजा सुनाई गई है.

मालूम हो कि इमरान खान रावलपिंडी के गैरीसन शहर की जेल में कैद हैं. जबकि उनकी पत्नी बुशरा को इस्लामाबाद में पहाड़ी की चोटी पर स्थित हवेली में सजा काटने की अनुमति दी गई थी.

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