जम्मूः घने कोहरा और गणतंत्र दिवस के मद्देनजर भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) पर चौकसी बढ़ा दी गई है. साथ ही सीमावर्ती क्षेत्र के एक किलोमीटर के दायरे में रात 9 से सुबह 6 बजे तक लोगों के आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
नदी-नालों पर निगरानी रखने के लिए बीएसएफ जवानों को निर्देश
पाकिस्तान की ओर बहने वाले नदी-नालों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए बीएसएफ जवानों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं. वहीं, सीमा पुलिस चौकियों पर तैनात जवानों को भी दिन-रात सतर्क रहने व संदिग्धों पर पैनी नजर रखने को कहा गया है.
एसएसपी सांबा ने सीमा चौकियों पर बैठक कर दिए थे कड़े निर्देश
एसएसपी सांबा ने गत दिनों सीमा चौकियों पर बैठक कर पुलिस जवानों को कड़े निर्देश दिए थे. सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही को लेकर भी बीएसएफ ने जिला प्रशासन को अपनी चिंता से अवगत करवाया था, जिस पर जिला उपायुक्त अभिषेक शर्मा ने धारा 144 सीआरपीसी के तहत जिला सांबा में अंतरराष्ट्रीय सीमा से एक किलोमीटर की पट्टी में निषेधाज्ञा लागू कर दी है.
मजिस्ट्रेट ने धारा 144 के तहत जारी किया यह आदेश
सीमा सुरक्षा पर जिला स्तरीय स्थायी समिति की बैठक के दौरान बीएसएफ अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय सीमा से एक किलोमीटर की पट्टी में सीमावर्ती क्षेत्र में रात 9 से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाने का मुद्दा उठाया था. इसके मद्देनजर मजिस्ट्रेट अभिषेक शर्मा ने धारा 144 के तहत यह आदेश जारी किया.
आदेश का उल्लंघन करने वालों के किलाफ होगी कार्रवाई
साथ ही उन्होंने कहा कि यदि आवाजाही आवश्यक है तो व्यक्ति को बीएसएफ, पुलिस अधिकारियों को अपने संबंधित आईडी कार्ड प्रस्तुत करने होंगे. उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इसके जारी होने की तारीख से साठ दिनों की अवधि तक लागू रहेगा.