Kareena Kapoor: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर को एक नोटिस जारी किया है. यह नोटिस ‘करीना कपूर प्रेगनेंसी बाइबल’ नाम की विवादित पुस्तक को लेकर जारी किया गया है. करीना कपूर के अलावा जस्टिस जीएस आहलूवालिया की एकल पीठ ने अदिति शाह भीमजियानी, अमेजान इंडिया, जगरनाट बुक्स और अन्य को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस मामले पर अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी.
दअरसल, जबलपुर सिविल लाइन निवासी क्रिस्टोफर एंथोनी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने ‘करीना कपूर प्रेगनेंसी बाइबल’ पुस्तक के जरिए ईसाई समाज की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है. याचिका के जरिए करीना कपूर पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है. इसके साथ ही कहा गया है कि करीना कपूर खान ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की मंशा से यह किताब लिखी है, जिसका कवर पेज भी आपत्तिजनक है.
अधिवक्ता किस्टोफर एंथोनी ने याचिका दायर कर दलील दी कि करीना कपूर खान ने अपनी प्रेगनेंसी के अनुभव को साझा करने की यह किताब प्रकाशित की थी. किताब के नाम में बाइबिल जोड़ने से ईसाई धर्म के लोगो को पीड़ा हुई और उनकी भावनाओं को ठेंस पहुंचा. किताब का शीर्षक ईसाई धर्म के मानने वाले अनुयाइयों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ बाइबिल से लिया गया है. जिस कारण ईसाई समाज के लोगों द्वारा ज्ञापन और विरोध प्रदर्शन किया गया था. बाइबिल ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ है और प्रभु की शिक्षा व दृष्टांतों का वर्णन इस पवित्र पुस्तक में पाया जाता है.