Kotak Mahindra Bank fraud case: कोटक महिंद्रा बैंक धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में हेमांशु किशोरभाई त्रिवेदी को अरेस्ट किया. यह गिरफ्तारी बीते 13 दिसंबर 2023 को हुई थी.
हेमांशु किशोरभाई त्रिवेदी को पटना स्थित पीएमएलए कोर्ट के समक्ष पेश किया गया. जहां उसे 23 दिसंबर 2023 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और बाद में पीएमएलए कोर्ट ने 20 दिसंबर 2023 के अपने आदेश के जरिए 5 दिन की हिरासत में प्रवर्तन निदेशालय को सौंप दिया.