Lucknow News: प्रदेश में दो-पहिया और चार पहिया वाहनों से सार्वजनिक स्थलों पर फर्राटा भरने वाले 18 वर्ष से कम उम्र वाले सावधान हो जाए. 18 साल से कम आयु का कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल में दो-चार पहिया वाहन नहीं चलाएगा.ऐसा करने पर सजा भुगतनी पड़ सकती है.
अभियान चलाकर युवाओं को किया जाए जागरूक
शासन की ओर से इसे लेकर जारी निर्देश के बाद परिवहन विभाग के सहयोग से माध्यमिक विद्यालयों में सख्ती की जाएगी. इसके लिए अभियान चलाकर युवाओं को जागरूक किया जाएगा. इसके साथ ही छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति विभिन्न माध्यमों से जानकारी भी दी जाएगी.
विद्यालय में एक रोड सेफ्टी क्लब का गठन किया जाएगा
इसके तहत हर विद्यालय में एक रोड सेफ्टी क्लब का गठन किया जाएगा. सभी कक्षाओं में एक-एक विद्यार्थी को रोड सेफ्टी कैप्टन बनाया जाएगा. विद्यालय में एक क्लास सड़क सुरक्षा की जानकारी पर भी चलेगी. हर विद्यालय में एक शिक्षक को नोडल बनाकर परिवहन विभाग के सहयोग से ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रशिक्षण भी दिया जाएगा. वहीं 18 साल से कम आयु के व्यक्ति कोई भी मोटर वाहन न चलाएं, इसके लिए जागरूक करने के साथ सख्ती भी की जाएगी.
परिवहन आयुक्त की ओर से जारी किए गए हैं दिशा-निर्देश
परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह की ओर से हाल ही में इसे लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. इसमें कम उम्र में वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही माध्यमिक शिक्षा निदेशक से इसके लिए विद्यालयों में अभियान चलाने को कहा गया है. इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने सभी डीआईओएस को इसके लिए निर्देशित किए हैं.
प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा की जानकारी दें
उन्होंने कहा है कि शिक्षकों को भी रोड सेफ्टी नोडल शिक्षक नामित किया जाए. प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा की जानकारी दें और उन्हें इसकी शपथ भी दिलाई जाए. विद्यालयों में सड़क सुरक्षा के नियमों से संबंधित वॉल पेंटिंग कराई जाए. विद्यार्थियों के वाट्सअप ग्रुप बनाकर इससे संबंधित जानकारी व सुझाव साझा किए जाएं. निदेशक ने कहा है कि इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म का भी प्रयोग किया जाए.
बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर होगी कार्रवाई
छात्रों को बताया जाए कि बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया है कि विद्यालयों में रोड सेफ्टी क्ल्ब के गठन के लिए प्रति विद्यालय पांच हजार कुल 44.95 लाख रुपये के बजट की और विद्यालय की दीवारों पर यातायात नियमों व स्लोगन लिखवाने के लिए भी प्रति विद्यालय 500 रुपये के बजट की व्रूवस्था के लिए परिवहन आयुक्त को पत्र भेजा गया है. निदेशक ने कहा है कि परिवहन विभाग के अधिकारियों से समन्वयक कर इस पर कार्यक्रम आयोजित किया जाए.