Delhi Excise Policy Case: नई आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट से आप नेता मनीष सिसोदिया को फिर से झटका लगा है. कोर्ट ने सिसोदिया की दूसरी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी. उनकी जमानत का सीबीआई और ईडी दोनों ने विरोध किया था. उन्होंने मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत मांगी थी. उनकी पिछली जमानत अर्जी भी पिछले वर्ष कोर्ट ने खारिज कर दी थी. वह फरवरी 2023 से हिरासत में हैं.
सिसोदिया 8 मई तक हिरासत में
कोर्ट ने 26 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया, विजय नायर और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 8 मई 2024 तक बढ़ा दी. ईडी ने कोर्ट से जवाब दाखिल का समय मांगा, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया.
इससे पहले 25 अप्रैल को सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अदालत ने 7 मई तक बढ़ा दी. सिसोदिया की भ्रष्टाचार मामले में न्यायिक हिरासत की अवधि 24 अप्रैल को समाप्त हो रही थी. सीबीआई ने अदालत से सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया था. वहीं, सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में हुई तीखी बहस के बाद अदालत ने सिसोदिया के अधिवक्ताओं को फटकार लगाई.