मनी लॉन्ड्रिंग मामलाः SC ने खारिज की सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका, तुरंत करना होगा सरेंडर

Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को झटका लगा है. सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. अब उन्हें तत्काल सरेंडर करना पड़ेगा. फिलहाल, वह स्वास्थ्य कारणों के चलते अंतरिम जमानत पर थे.

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्थल की पीठ ने इस संबंध में अपना फैसला सुनाया. सत्येंद्र जैन को ईडी ने मई 2022 में गिरफ्तार किया था. चिकित्सा आधार पर कोर्ट ने उन्हें 26 मई 2023 को जमानत दी थी. तब उन्हें 6 सप्ताह के लिए छोड़ा गया था, लेकिन बाद में धीरे-धीरे इसकी अवधि बढ़ती गई. सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान उनसे मीडिया के समक्ष बयान देने और राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से मना किया था.

जैन के अधिवक्ता ने दी थी ये दलील
वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से जैन को जमानत देने का आग्रह किया था और कहा था कि गवाहों के लिए किसी भी तरह का खतरा नहीं है. वहीं ईडी ने पूर्व मंत्री की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि जब भी वह जेल से बाहर आना चाहते हैं, तो वह चिकित्सा आधार पर जमानत लेते हैं.

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