Madhabi Puri Buch: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को शेयर बाजार में कथित धोखाधड़ी और विनियामक उल्लंघन के आरोप में मुंबई की एक विशेष अदालत ने पूर्व सेबी अध्यक्ष माधबी पुरी बुच और पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है.
विशेष एसीबी अदालत के न्यायाधीश शशिकांत बांगर ने शनिवार को पारित आदेश में कहा, प्रथम दृष्टया विनियामक चूक और मिलीभगत के सबूत मिले हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है. अदालत ने कहा कि वह जांच की निगरानी करेगी और 30 दिनों के अंदर मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है.
अदालत के आदेश में यह भी कहा गया है कि आरोपों से संज्ञेय अपराध का पता चलता है, जिसके लिए जांच की आवश्यकता है. मालूम हो कि शिकायतकर्ता ने प्रस्तावित आरोपियों द्वारा किए गए कथित अपराधों की जांच की मांग की थी, जिसमें बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी, नियामक उल्लंघन और भ्रष्टाचार शामिल है. शिकायतकर्ता ने दावा किया कि सेबी के अधिकारी अपने वैधानिक कर्तव्य में विफल रहे, बाजार में हेरफेर को बढ़ावा दिया तथा निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करने वाली कंपनी को सूचीबद्ध करने की अनुमति देकर कॉर्पोरेट धोखाधड़ी को सक्षम बनाया.