Mumbai: मुंबई की एक विशेष अदालत ने वर्ष 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को गुरुवार को दोषी ठहराया है. अदालत आज सजा का ऐलान करेगी.
इस होटल की मालकिन थीं जया शेट्टी
महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने राजन को हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया. मालूम हो कि जया शेट्टी मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल की मालकिन थीं.
गोली मारकर होटल में हुई थी हत्या
छोटा राजन गिरोह से वसूली की धमकियों का सामना कर रही शेट्टी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. गिरोह के दो सदस्यों ने 4 मई 2001 को होटल की पहली मंजिल पर जया शेट्टी की हत्या की घटना को अंजाम दिया था.
छोटा राजन गिरोह से जबरन वसूली की धमकी मिलने की सूचना के बाद होटल व्यवसायी को पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई थी. हालांकि, हमले से दो महीने पहले उनके अनुरोध पर उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी.