मुंबईः अभिनेत्री लैला खान और उसके परिवार के मर्डर के केस में दोषी पाए गए सौतेले पिता परवेज टाक को मुंबई के सत्र न्यायालय ने सजा-ए-मौत की सजा सुनाई है. अदालत ने इस माह की शुरुआत में परवेज टाक को हत्या और सबूतों को मिटाने के लिए दोषी ठहराया था. यह मामला 13 साल पुराना है.
मालूम हो कि सौतेले पिता ने वर्ष 2011 में लैला, उसकी मां और चार भाई-बहनों की हत्या की थी. इसके बाद शवों को फार्म हाउस में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया था.
आरोपी को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने किया था गिरफ्तार
लैला के पिता नादिर पटेल ने सभी की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस से की थी. इसके बाद कई महीनों की जांच के बाद आरोपी सौतेले पिता को 2012 में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था. बाद में उसे मुंबई पुलिस को सौंप दिया था.
आतंकी एंगल की एटीएस ने की थी जांच
इस केस में शुरु में आतंकी घटना से जुड़े एंगल की बात कही गई थी, जिसके लिए महाराष्ट्र एटीएस ने भी इसकी जांच की थी, लेकिन बाद में एटीएस ने इसे नकार दिया था और केवल हत्या का मामला बताया था.
जांच में बाद में पता चला था कि परवेज ने प्रॉपर्टी विवाद को लेकर लैला की हत्या की थी. बाकी अन्य की हत्या इसलिए की, क्योंकि उन्होंने उसे हत्या करते हुए देख लिया था. उसका यह भी कहना था कि वे लोग उससे नौकरों जैसा व्यवहार करते थे.