Pakistan: बुशरा बीबी ने गैर इस्लामिक निकाह मामले में HC से की सजा रद्द करने की मांग

Ved Prakash Sharma
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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इस्लामाबादः पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने गैर इस्लामिक निकाह मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दरअसल, बुशरा बीबी और इमरान खान इद्दत मामले में दोषी पाई गई थी, जिसके कारण इमरान खान और उनकी पत्नी अडियाला जेल में बंद हैं. बुशरा बीबी ने उनकी सजा को रोकने और जमानत पर रिहाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दायर एक याचिका पर आपत्ति दर्ज कराई है.

यह जानकारी पाकिस्तान जियो न्यूज की ओर से सामने आई है. उन्होंने दावा किया कि अडियाला जेल में इमरान को कई मुश्किल परिस्तथियों का सामना करना पड़ा था, उन्होंने इस मामले को राजनीति से प्रेरित करार दिया है.

जज के फैसले का इंतजार करते हुए बुशरा बीबी और उनके पति दोनों ने सत्र अदालत में अपनी सजा का विरोध किया था. अब न्याय की मांग करते हुए उन्होंने अदालत से उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई करने का अपील की है. 7 जून को न्यायाधीश मजूका की ओर से की गई सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले को 11 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया था.

जाने कब होगी सुनवाई
मालूम हो कि सुनवाई 11 जून को फिर से शुरू होने वाली है. उन्होंने अपने अधिवक्ता सलमान सफदर के माध्यम से याचिका दर्ज कराई. याचिका के अनुसार, सजा के खिलाफ उनकी अपील पर सुनवाई लंबित है. याचिका में कहा गया है, ‘न्याय के हित में याचिकाकर्ता (बुशरा) की सजा के निलंबन पर जल्द फैसला लेना जरूरी है.’

फरवरी में उन्हें सात-सात वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई थी. एक निचली अदालत ने उनके निकाह को फर्जी पाया था. बुशरा के पूर्व पति ने यह कहते हुए उनकी शादी को अदालत में चुनौती दी थी कि यह उनकी इद्दत अवधि में हुई थी. उनका कहना है कि तलाक के तुरंत बाद उन्होंने इद्दत के समय निकाह किया था.

अदालत के फैसले के बाद दोनों ने जिला और सत्र अदालत में अपील दायर की. हालांकि, मेनका द्वारा न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमंद पर अविश्वास व्यक्त करने के बाद मामला अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश मुहम्मद अफजल मजूका को ट्रांसफर कर दिया गया था.

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