Pakistan: इस्लामाबाद HC से पूर्व PM इमरान को लगा झटका, याचिका खारिज

Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

इस्लामाबादः तोशखाना मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने अयोग्यता के खिलाफ अपनी अपील वापस लेने की पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया. आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने फैसला सुनाया, जिसे 13 सितंबर को सुरक्षित रखा गया था. यह खबर दैनिक समाचार पत्र डॉन की एक रिपोर्ट ने दी.

डॉन के अनुसार, इमरान खान को तोशाखाना अल-कादिर ट्रस्ट और सिफर मामलों में गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह अडियाला जेल में हैं. अदालत ने कहा कि इमरान खान को जानबूझकर पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) को तोशखाना उपहारों के फर्जी विवरण प्रस्तुत करने के लिए भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया था.

इमरान को सुनाई गई है तीन साल की सजा
5 अगस्त, 2022 को जिला और सत्र न्यायालय ने तोशाखाना आपराधिक मामले में इमरान खान को तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी. दोषी पीटीआई प्रमुख पर पाकिस्तानी रुपया (पीकेआर) 1,00,000 का जुर्माना लगाया था. अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को पांच साल तक सार्वजनिक पद संभालने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया.

इमरान खान ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने 21.56 मिलियन पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) का भुगतान करने के बाद राज्य के खजाने से उपहार खरीदे थे, जिससे करीब 58 मिलियन रुपये प्राप्त हुए थे. उन्होंने कहा कि उपहारों में से एक में एक ग्रेफ कलाई घड़ी, कफ लिंक की एक जोड़ी, एक महंगी कलम शामिल है. जबकि अंगूठी अन्य तीन उपहारों में चार रोलेक्स घड़ियां शामिल थीं.

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