Pakistan: चुनाव नामांकन मामले में इमरान खान को मिली राहत, अयोग्य घोषित करने की याचिका कोर्ट ने की खारिज

Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Pakistan News: इमरान खान को चुनाव नामांकन मामले में राहत मिली है. मंगलवार को पाकिस्तान की एक अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को उस मामले में अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी, जिसमें उन्होंने 2018 में हुए आम चुनावों के लिए अपना नामांकन पत्र जमा करते समय कथित तौर पर गलत जानकारी दी थी.

मोहम्मद साजिद द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि 71 वर्षीय पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक ने अपने नामांकन पत्र में अपनी कथित बेटी ‘टायरियन’ का खुलासा नहीं किया था, जो 2018 के आम चुनाव के नामांकन पत्र में दायर किया था. इसकी जानकारी जियो न्यूज ने दी.

2018 के आम चुनाव में पीटीआई पार्टी ने जीत हासिल की
मालूम हो कि खान की पीटीआई पार्टी ने 2018 के आम चुनाव में जीत हासिल की और पूर्व क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान ने अगस्त 2018 से अप्रैल 2022 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया.

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