PM मोदी की डिग्री: CM अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को HC से झटका, नहीं मिली राहत

Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

अहमदाबादः गुजरात हाईकोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को झटका लगा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाने वाले अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को अदालत से राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में दोनों नेताओं के खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया है.

मालूम हो कि गुजरात विश्विद्यालय ने दोनों नेताओं के खिलाफ याचिका दायर की थी. विश्विद्यालय की याचिका पर निचली अदालत द्वारा केजरीवाल और संजय सिंह को समन जारी किया गया था. आप नेताओं ने समन के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी, लेकिन यहां से उन्हें निराशा ही मिली. आप नेताओं की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस हसमुख सुथार ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखने का निर्देश दिया.

आप नेताओं ने याचिका में क्या कहा?
अपनी याचिका में आप नेताओं ने कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानि का मामला दायर नहीं कर सकती है. उसे सत्र अदालत में जाना चाहिए.

मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 15 अप्रैल को किया था तलब
मालूम हो कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बीते वर्ष 15 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को तलब किया था. दोनों नेताओं ने समन को चुनौती देते हुए सत्र अदालत में एक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया था. हालांकि, यहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली और याचिका को खारिज कर दिया. जिसके बाद आप नेताओं ने हाईकोर्ट में अपील दायर की.

बीते वर्ष मार्च में हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को रद्द कर दिया था. अदालत ने दोनों को राहत नहीं दी, साथ ही केजरीवाल पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया.

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