Rajasthan: धौलपुर में हादसा, बस ने टेंपो में मारी टक्कर, बच्चों सहित 12 की मौत

Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Rajasthan: राजस्थान भीषण सड़क हादसे की खबर आ रही है. यहां धौलपुर में शनिवार की देर रात बस ने टेंपो में टक्कर मार दी. इस हादसे में टेंपो में सवार बच्चों सहित 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल है. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजवाया. बताया जा रहा है कि टेंपों में सवार लोग भात कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे. मृतकों में आठ बच्चे और तीन महिलाओं सहित 12 लोग शामिल है.

भात कार्यक्रम में लौट रहे थे टेंपों सवार
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, बाड़ी शहर के करीम गुमट निवासी नहून और जहीर क परिवार के करीब 14 लोग बरौली गांव में एक रिश्तेदार के यहां भात कार्यक्रम में शामिल होने गए थे. देर रात यह सभी लोग टेंपो से वापस लौट रहे थे. इसी दौरान नेशनल हाईवे-11 बी पर सुन्नीपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार स्लीपर कोच बस ने टेंपो को टक्कर मार दी. यह बस धौलपुर से जयपुर जा रही थी. तेज रफ्तार बस की टक्कर से टेंपो के परखच्चे उड़ गए. इस दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई, राहगीरों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी.

इस हादसे में का शिकार हुए 14 लोगों को तत्काल पुलिस अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद बच्चों सहित 12 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि दो लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उनका उपचार चल रहा है.

मृतकों और घायलों में ये लोग हैं शामिल
इस दुर्ङटना में मृत लोगों में 13 वर्षीय आसमा पुत्री बंटी, 35 वर्षीय बंटी पुत्र गफफो, 7 वर्षीय सलमान पुत्र बंटी, 5 वर्षीय साकिर पुत्र बंटी, 9 वर्षीय दानिश पुत्र जहीर, 5 वर्षीय असीम का पुत्र, 30 वर्षीय जरीना पत्नी नहनू, 10 वर्षीय आशियाना पुत्री नहनू, 8 वर्षीय सुखी पुत्री नहनू, 9 बर्षीय सानिज पुत्र नहनू, 34 बर्षीय महिला जुली सहित एक अन्य शामिल है. जबकि घायल 37 वर्षीय धर्मेंद्र पुत्र मलखान और 11 वर्षीय साजिद पुत्र आशिक का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है.

Latest News

अब न्यायधीशों को नहीं हटा सकेगी बांग्लादेश की संसद, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Bangladesh Supreme Court: बांग्‍लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने उच्‍चतम न्‍यायालय के...

More Articles Like This

Exit mobile version