Ramdular Gond MLA: दुष्कर्म मामले में BJP विधायक को 25 साल की सजा

Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

सोनभद्रः एमपी-एमएलए कोर्ट में अपर जिला जज प्रथम एहसानुल्लाह खान की अदालत ने शुक्रवार को नौ वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में दुद्दी के बीजेपी विधायक राम दुलार गोंड को 25 साल की सश्रम करावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10 लाख रुपए अर्थदंड भी लगाया है. अदालत ने अर्थदंड की धनराशि पीड़ि‍ता को देने का आदेश दिया है. इसके पूर्व मंगलवार को सुनवाई में दोष सिद्ध पाया गया था.

विधायक के खिलाफ म्‍योरपुर थाने में दर्ज कराया गया था मुकदमा
मालूम हो कि 4 नवंबर 2014 को रामदुलार गोंड जो तत्कालीन प्रधानपति थे, अब वर्तमान में भाजपा के दुद्धी विधायक हैं. उनके खिलाफ एक व्यक्ति ने म्योरपुर थाने में तहरीर दिया था. तहरीर में आरोप लगाया था कि रामदुलार उसकी नाबालिग बहन के साथ पिछले एक वर्ष से लगातार धमकी देकर दुष्कर्म कर रहे थे. मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था. विवेचना के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया था. 8 दिसंबर को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस कर अपना पक्ष रखा था.

अदालत ने 12 दिसंबर को नियत की थी निर्णय की तिथि
अदालत ने 12 दिसंबर को निर्णय की तिथि नियत की थी. पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता विकास शाक्य ने बताया कि सुनवाई के लिए विधायक को पुलिस अभिरक्षा में जेल लाया गया. लगभग 45 मिनट की सुनवाई में सजा सुनाई गई. अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी अधिवक्ता सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बहस की.

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