इस्लामाबादः तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को बड़ी राहत मिली है. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को मामले में इमरान और बुशरा की 14 साल की जेल की सजा को निलंबित कर दिया है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद तय की जाएगी.
मालूम हो कि देश में आम चुनाव से कुछ दिन पहले तोशाखाना से मिले सरकारी उपहारों में कथित भ्रष्टाचार के लिए जवाबदेही अदालत ने 31 जनवरी को दोनों को 14-14 साल जेल की सजा सुनाई थी. दोनों ने सजा को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. मामले में मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक के नेतृत्व वाली दो सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की. सुनवाई के बाद सोमवार को कोर्ट ने मामले में दंपती की सजा को निलंबित कर दिया. कोर्ट ने जमानत देकर उन्हें अस्थाई राहत भी दी. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि सजा को रद्द करने और अपराध से बरी करने की अपील पर सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद की जाएगी.
अभी भी जेल में ही रह सकते हैं इमरान और बुशरा
ऐसा माना जा रहा है कि इमरान खान को अभी जेल में ही रहना होगा. ऐसा इसलिए, क्योंकि उन्हें अन्य मामलों में भी दोषी ठहराया गया है. ऐसे में आरोपों से बरी होने तक उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता. इसी तरह बुशरा को भी एक अन्य मामले में दोषी ठहराया गया है.