प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की जिला कोर्ट में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी है. संभल की शाही जामा मस्जिद की इंतजामियां कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये रोक लगाई. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों से जवाब दाखिल करने को कहा है. पक्षकारों को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करना होगा. पक्षकारों के जवाब पर मस्जिद कमेटी को दो सप्ताह में अपना रिज्वांइडर यानी प्रत्युत्तर दाखिल करना होगा.
इलाहाबाद हाईकोर्ट से जिला अदालत में चल रही मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगने से मुस्लिम पक्ष को फौरी राहत मिली है. जानकारी के मुताबिक, हाईकोर्ट में आज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई. इस मामले में हाई कोर्ट 25 फरवरी को फिर से सुनवाई करेगी. 25 फरवरी को फ्रेश केस के तौर पर मामले की सुनवाई होगी.
मालूम हो कि संभल की जिला अदालत में 19 नवंबर को हरिशंकर जैन व अन्य की तरफ से मुकदमा दाखिल किया गया था. हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया था कि मुगल काल की शाही जामा मस्जिद उस स्थान पर बनाई गई थी, जहां कभी हरिहर मंदिर था. अदालत ने मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण का आदेश दिया, जिससे क्षेत्र में तनाव फैल गया था और 24 नवंबर को हिंसा हुई थी. 24 नवंबर को दूसरे सर्वेक्षण के दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए थे. इस दौरान पथराव और आगजनी में चार लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे.
मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी निचली अदालतों को निर्देश दिया है कि वे अगले आदेश तक किसी भी पूजा स्थल के सर्वेक्षण की मांग करने वाले नए मुकदमों पर सुनवाई न करें. मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता शकील अहमद वारी ने कहा कि हमने अदालत में उक्त आदेश की एक प्रति दाखिल की है, जिसने सुनवाई की अगली तारीख 5 मार्च तय की है.