Sanjauli Mosque Dispute: संजौली में बैरिकेडिंग तोड़ मस्जिद की ओर बढ़े प्रदर्शनकारी

Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Shimla Masjid Case: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में हालात बेकाबू हो गए है. मस्जिद का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. शिमला के संजौली क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में जिला प्रशासन ने संजौली में धारा 163 लागू कर दी है. चप्पे-चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है.

संजौली के मस्जिद में कथित अवैध निर्माण को लेकर प्रदर्शन कर रहे हिंदू संगठनों और पुलिस के बीच झड़प के दौरान पानी की बौछारों के बीच नारेबाजी जारी रही. प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस वॉटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है. मस्जिद में अवैध ढांचे को गिराने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षाबलों ने लाठीचार्ज किया. पुलिस की लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया है.

संजौली मस्जिद विवाद में कई हिंदू संगठनों का प्रदर्शन जारी है. भारी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम किया. प्रदर्शनकारी पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग तोड़कर मस्जिद की ओर बढ़ने लगे. पुलिस लगातार वॉटर कैनन और लाठीचार्ज के जरिए प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही है. हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष कमल गौतम सहित दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.।कमल गौतम मस्जिद के पास जाने की कोशिश कर रहे थे.

संजौली में धारा 163 लागू
जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने बताया कि संजौली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया गया है. इसके तहत जिला के संजौली क्षेत्र में कानून व्यवस्था कायम रखने व शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होना पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा.

खुले रहेंगे स्कूल, कार्यालय और बाजार
उन्होंने बताया किस्कूल और सरकारी व निजी कार्यालय और बाजार पूरी तरह से खुले रहेंगे. आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा. क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठाने के लिए प्रयासरत है.

संजौली क्षेत्र में बिना अनुमति किसी को भी धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, भूख हड़ताल करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी. अस्पताल, कोर्ट, शिक्षण संस्थान और और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा. इस दौरान सांप्रदायिक, राष्ट्र, राज्य विरोधी भाषण नारे, दीवार लेखन, पोस्टर आदि पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है.

इन क्षेत्र में लागू रहेगी धारा 163
यह आदेश नव बहार चौक से ढली टनल के ईस्टर्न पोर्टल, आईजीएमसी से संजौली चौक, संजौली चौक से चलौंठी, ढली (वाया संजौली चलौंठी जंक्शन) क्षेत्र में बुधवार को सुबह 7 बजे से रात्रि 11.59 बजे तक जारी रहेंगा.

More Articles Like This

Exit mobile version